संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद 2023
भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण शब्द :-
भारतीय संविधान में 100 से अधिक परिवर्तनों के साथ 25 भागों, 12 अनुसूचियों और 5 परिशिष्टों में विभाजित 448 लेख शामिल हैं। एक संवैधानिक लेख दिशानिर्देशों का एक समूह है जो एक कानून या कानूनों के समूह का वर्णन करता है; इन लेखों में अन्य विषयों के साथ-साथ राजनीतिक व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और चुनावी प्रक्रिया जैसे विषय शामिल हैं। भारतीय संविधान में अब 25 भागों में 448 लेख, 12 अनुसूचियां और 104 संशोधन हैं; 1949 में, इसके 22 भागों में केवल 395 लेख थे। प्रत्येक भाग के लेख अन्य विषयों के साथ विधायी और कार्यकारी शाखाओं, अनुसूचियों, अनुभागों, वैधानिक निकायों, संवैधानिक निकायों और मौलिक अधिकारों सहित संविधान के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं।
भारत के संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी| भारत का संविधान 29 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हुआ था जिसको 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था| इस लेख में हमने उन सभी जरूरी अनुच्छेदों को शामिल किया है जो कि अक्सर UPSC/PSC/SSC/CDS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं|
भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची: एक नजर में
अनुच्छेद 1:- भारत राज्यों का संघ है l
अनुच्छेद 3:- संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन व इनकी सीमा तथा नामों में प्रवर्तन भी कर सकती है l
अनुच्छेद 5:- नागरिकता
अनुच्छेद 12:- राज्य शब्द की परिभाषा
अनुच्छेद 14:- विधि के समक्ष समता
अनुच्छेद 15:- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
अनुच्छेद 16:- लोक नियोजन में समानता
अनुच्छेद 17:- अस्पृश्यता का अंत
अनुच्छेद 18:- उपाध्याय के अंत
अनुच्छेद 19:- बोलने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 20:- अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद 21:- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
अनुच्छेद 21(क):- प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार
अनुच्छेद 22:- कुछ दशाओ में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
अनुच्छेद 23:- मानव के दुव्यारपार और ब्लातश्रम आश्रम का निषेध
अनुच्छेद 24:- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल करगारो में कार्य करने पर रोक
अनुच्छेद 26:- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 29:- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद 30:- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
अनुच्छेद 32:- सवैधानिक उपचारों का अधिकार
अनुच्छेद 33:- संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध
अनुच्छेद 34:- जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत है तब इस भाग द्वारा प्रदन्त अधिकारों पर निरबंधन
अनुच्छेद 35:- इस भाग के उपबन्धो को प्रभावित करने के लिए विधान
अनुच्छेद 40:- ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद 44:- नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
अनुच्छेद 45:- बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
अनुच्छेद 48:- कृषि और पशुपालन का संगठन
अनुच्छेद 48(क):- पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीव की रक्षा
अनुच्छेद 49:- राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण
अनुच्छेद 50:- न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण
अनुच्छेद 51:- अंतरराष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
अनुच्छेद 51( क):- मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 52:- भारत का राष्ट्रपति
अनुच्छेद 53:- संघ की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद 54:- राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद 55:- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
अनुच्छेद 56:- राष्ट्रपति की पदाव्धी
अनुच्छेद 57:- पुननिर्वाचन के लिए पात्रता
अनुच्छेद 58:- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहताए
अनुच्छेद 60:- राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 61:- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
अनुच्छेद 63:- भारत का उपराष्ट्रपति
अनुच्छेद 64:- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
अनुच्छेद 66:- उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद 67:- उपराष्ट्रपति की पदावधी
अनुच्छेद 69:- उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 72:- राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति
अनुच्छेद 74:- राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की लिए मंत्रिपरिषद
अनुच्छेद 76:- भारत का महान्यायवादी
अनुच्छेद 77:- भारत सरकार के कार्य का संचालन
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